भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में हरियाणा राज्य में गरीब और कम आय वाले बेघर परिवारों के लिए हरियाणा दीनदयाल जन आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत हर गरीब और आर्थिक रूप से प्रभावित बेघर परिवार को एक नया घर मिलेगा।
इस योजना के तहत राज्य सरकार 5 से 15 एकड़ की जमीन पर कॉलोनियाँ बनाएगी। इन कॉलोनियों के मकान गरीब परिवारों को बहुत कम कीमत पर बेचे जाएंगे। प्रत्येक कॉलोनी में आवासीय भूखंड का क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर होगा और भूखंड क्षेत्र का अनुपात 2 होगा।
इस परियोजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक निजी पार्किंग क्षेत्र भी मिलेगा। यदि आपके पास घर नहीं है और आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं, तो आप दीनदयाल जन आवास योजना में शामिल हो सकते हैं। Deen Dayal Jan Awas Yojana के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana (DDJAY) Highlight
योजना का नाम | Deen Dayal Jan Awas Yojana |
शुरू हुई | सन् 2016 |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब और बेघर नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के गरीब, बेघर नागरिकों को आवास प्रदान करना। |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
योजना की ऑफिशियल वेबसाइट | tcpharyana.gov.in/ |
योजना का मुख्य उद्देश्य
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को घर उपलब्ध कराना है।
- राज्य के कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण किराए या कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, इसलिए पक्के घरों की योजना बनाई गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को पक्के घर बनाने की कठिनाई को कम किया गया है।
- मुख्य लक्ष्य है कि राज्य के भीतर गरीब और बेघर परिवारों को कम कीमत में सुविधाजनक पक्के घर मिल सकें।
- दीनदयाल जन आवास योजना के लाभार्थी: हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवार इस योजना के तहत आवेदन करके पक्का घर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस योजना के बारे में चर्चा की है।
हरियाणा दीन दयाल जन आवास योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता आयकर दाता न हो।
- आवेदक का घर कच्चा हो या वे किराए पर रहते हों।
- आवेदक के परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए।
- केवल वे आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास अपना कोई घर न हो।
इन सभी योग्यताओं को पूरा करने वाले आवेदक ही दीनदयाल जन आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें।
दीन दयाल जन आवास योजना आवेदन के जरुरी दस्तावेज
दीनदयाल आवास योजना आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरुरी दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है जिनकी सूची नीचे दी गयी है:
- आधार कार्ड
- जाती प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- मूल निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
Deen Dayal Jan Awas Yojana Online Form Apply कैसे करें?
यदि आप दीनदयाल जन आवास योजना के ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://tcpharyana.gov.in/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको दीनदयाल जन आवास योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को निर्धारित विभाग (जैसे जिला पंचायत, नगर निगम भवन) में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी। इस रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
इस प्रकार, इन सभी चरणों का पालन कर आप Haryana Deen Dayal Jan Awas Yojana के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर सकते हैं।